चन्दौली दिनांक-14.08.2013 को थाना धीना के रैथा गांव निवासिनी अंजली राय पत्नी विरेन्द्र राय की घर में घुसकर गला दबाकर हत्या करने की घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2013 धारा 302 भादवि में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद चन्दौली द्वारा आज दिनांक 26/09/2023 को आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान पुत्र स्व0 बेचई पता- रैथा, थाना धीना, जनपद चन्दौली को आजीवन कारावास व 20000/रु के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।