नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर नौ अक्टूबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ सत्येन्द्र जैन और सह-आरोपी अंकुश जैन की याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी। शीर्ष अदालत ने 25 सितंबर को जैन की अंतरिम जमानत को नौ अक्टूबर तक बढ़ाते हुए उनसे कहा था कि शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही को मामले की सुनवाई में देरी करने का बहाना न बनाएं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि आप नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने निचली अदालत से करीब 16 तारीख ली हैं। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई को जैन को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि किसी नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। अदालत ने 12 सितंबर को इस मामले में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी। ईडी ने धनशोधन के आरोप में आप नेता को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। जैन पर आरोप है कि उन्होंने उन चार कंपनियों के जरिये धनशोधन किया जो कथित तौर पर उनसे जुड़ी थीं।