चन्दौली । जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, समयबद्धता तथा पात्र आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से लाभार्थियों से ऑनलाईन नवीन पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण करते हुए स्वीकृति एवं भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष) की मृत्यु तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम हो, शहरी क्षेत्र में आवेदक की वार्षिक आय-56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 46080.00 तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये मृत्यु तिथि के 01 वर्ष के अन्दर आवेदन करने पर रू0 30000.00 (तीस हजार मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। आवेदकों द्वारा समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट https://nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदकों द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर) साईबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाईट पर स्वयं भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज कर दी जाती है, तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में अन्तिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदक को ऑनलाईन आवेदन, स्वीकृति/अस्वीकृति से लेकर धनराशि आधार लिंक बैंक खातों में प्रेषण तक की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से विभिन्न स्तरो पर दी जायेगी।