अनुराग त्रिवेदी उन्नाव
उन्नाव । लोक सभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने है। भारत निर्यावन आयोग द्वारा लागू आचार संहिता के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व यानी आज 11मई को सायं 06:00 बजे से प्रचार समाप्त हो गया है। इस दौरान किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं होगा। सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र/जनपद में धारा-144 प्रभावी है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिसको लेकर उन्नाव जिलाधिकारी और एसपी उन्नाव ने संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर मतदान की तैयारियो की विस्तृत जानकारी दी।
जिलाधिकारी उन्नाव ने बताया कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद प्रत्याशी द्वारा 01 वाहन स्वयं के प्रयोग हेतु तथा 01 वाहन प्रत्याशी के एजेन्ट के प्रयोग हेतु अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त एजेन्ट / पार्टी कार्यकर्ता हेतु प्रति विधान सभा 01 वाहन पृथक से अनुमन्य होगा।कोई व्यक्ति/राजनैतिक महानुभाव जो निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है. उनका निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रवास प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को मतदान के लिए बेवजह रोका न जाये।जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची किन्ही कारणों से प्राप्त नहीं हुई है वो मतदेय स्थल पर उपलब्ध Alphabetical Locator में अपना नाम चेक कर सकते हैं तथा डिस्ट्रिक्ट कान्टेक्ट सेन्टर के ट्रोल फ्री नम्बर 1950 पर कॉल करके अपने मतदान केन्द्र के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।मतदाता VHA App. को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस मतदेय स्थल पर उनका नाम है।मतदाताओं द्वारा मतदान के समय मतदाता पहचान के अतिरिक्त अन्य 12 पहचान पत्र के विकल्प (आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ठ दिव्यांगता पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाक घर की फोटों युक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पास पोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड) से उसकी स्थापित हो रही हो परन्तु पहचान सम्बन्धी दस्तावेज में दिये गये विवरण तथा मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाता के विवरण में मामूली भिन्नता हो तो उसे मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा।केवल वोटर पर्ची के आधार पर मतदान नहीं होना है, इसके साथ-साथ मतदाताओं को पहचान हेतु उक्त 13 पहचान के विकल्पों में से कोई एक पहचान पत्र को प्रस्तुत करना होगा।मतदान दिवस दिनांक 13.05.2024 को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गयी है। अतः मतदाताओं से अपील की जाती है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।