चन्दौली । जनपद चन्दौली में 310 कीटनाशी विक्रेताओं को उनके आवेदन के समय सत्यापन करके लाइसेंस जारी किया गया है। समय-समय पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 में परिवर्तन होने के कारण कीटनाशी विक्रेताओं की योग्यताए परिर्वतित होती रहती है। वर्तमान में यह अनिवार्य है कि कीटनाशी विक्रेता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान / रसायन विज्ञान/प्राणी विज्ञान / वनस्पति विज्ञान से सम्बन्धित स्नातक की उपाधि या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या सम्बद्ध विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की योग्यता रखता हो जिसमे पादप प्रबन्धन एवं कीटनाशी प्रवन्धन पर पाठ्यक्रम अंतवस्तु हो। कीटनाशी नियम (द्वितीय संशोधन) 2017 के अनुसार समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को 31 दिसम्बर 2021 तक अपनी नयी निर्धारित योग्यता पूर्ण कर लेने का निर्देश था परन्तु जनपत में कई फुटकर विक्रेता लाइसेंस की नई योग्यता नहीं धारित कर रहे है; ऐसे विक्रेताओं को प्रशिक्षण हेतु 31 दिसम्बर, 2023 तक अन्तिम मोका दिया गया है। इसके बावजूद भी यदि वे प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करते है तो उनका लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जायेगा। अतः जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेता अपनी शैक्षिक योग्यता एवं लाइसेंस 22 दिसम्बर 2023 तक जिला कृषि रक्षा अधिकारी/अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, चन्दौली के समक्ष प्रस्तुत कर सत्यापन कराना सुनिश्चित करेगे। कीटनाशी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह कदम शासन स्तर से उठाया गया है जिसके तहत वैध लाइसेंस के बिना कोई भी कीटनाशी विक्रेता जनपद में क्रय-विक्रय नहीं कर सकता।